भोपाल। जो काम 15 सालों में भाजपा सरकार नहीं कर पाई, वो एक जनहित याचिका ने कर दिया। अयोग्य लोगों को नौकरियों के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ हाईकोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं। इससे पूर्व हाईकोर्ट ने दिग्विजय सिंह की नौटशीट पर सरकारी नौकरी पाने वाले एक अधिकारी की नियुक्ति ही रद्द कर दी।
जानकारी के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की नोटशीट के आधार पर रीवा के सिंचाई विभाग में सब इंजीनियर के पद पर 1990 में अरुण तिवारी की नियुक्ति हुई थी, जिसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है।
यही नहीं राज्य में हुईं सभी संदिग्ध नियुक्तियों की जांच के निर्देश भी युगलपीठ ने दिए हैं। गुरुवार को मनसुखलाल की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए यह कदम उठाया। बहस के दौरान राज्य शासन का पक्ष उप महाधिवक्ता समदर्शी तिवारी ने रखा।