पत्नी की शराब या लेटनाइट पार्टी तलाक का आधार नहीं

मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पत्नी के पार्टी करने, घर देर से आने या शराब पीने वगैरह को पति के साथ हिंसा मानने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले को बदलते हुए इस आधार पर तलाक देने से मना कर दिया। बता दें कि नवी मुंबई में रहने वाले एक जोड़े को फैमिली कोर्ट ने तलाक की मंजूरी दे दी थी जिसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा था। जस्टिस एमएल थालियानी ने कहा, सोशल कल्चर और ट्रेडिशन बदल रहा है। इस आधार पर तलाक नहीं दिया जा सकता।

क्या है विवाद
नौसैनिक राजेश चावला (42) ने दावा किया था कि उनकी पत्नी सीमा अक्सर लेट नाइट पार्टियों में जाती हैं और घर लौटने पर उनके साथ गलत बर्ताव करती हैं। छोटी-छोटी बातों पर दोनों के बीच विवाद होता है जिसके कारण उनकी जिंदगी नरक बन गई है। इस दावे पर जस्टिस ने कहा, मौजूदा समाज में कुछ हद तक इस प्रकार का मेल-मिलाप मंजूर है लेकिन इस बात के कोई स्पष्ट सबूत नहीं हैं कि किस दिन सीमा ने शराब पी और किस दिन हद से ज्यादा शराब पीकर देर से घर में दाखिल हुई।

पति खुद जाता है पार्टियों में
कोर्ट का कहना है कि इस बात के सबूत मिले हैं कि राजेश खुद ऐसी पार्टियों में जाता रहा है और एक मौके पर वह अपनी एक फीमेल फ्रेंड के साथ था। एक दिन वह अपनी फीमेल फ्रेंड को घर भी लाया था क्योंकि उसने ज्यादा शराब पी ली थी और अपने घर जाने की हालत में नहीं थी। इससे लगता है कि राजेश और सीमा की लाइफ नॉर्मल लाइफ नहीं है जैसा एक मैरिड कपल में होता है। दोनों सोशलाइजिंग नेचर के मालूम पड़ते हैं और पार्टी एन्जॉय करने की आदत है। इससे यह मतलब नहीं निकाला जा सकता कि सीमा राजेश के साथ ज्यादती करती है।

दोनों ने एक दूसरे पर लगाए अय्याशी के आरोप
कोर्ट का यह फैसला सुनने के बाद राजेश ने कहा कि सीमा उस पर अय्याशी का आरोप लगा कर मानसिक रूप से प्रताडि़त करती है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि राजेश ने भी अपनी पत्नी पर इस प्रकार के आरोप लगाए हैं। कोर्ट के मुताबिक, दोनों पार्टियों में जाने और मौजमस्ती के आदी हैं। इसलिए संभव है कि दोनों में किसी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो। इस बात के सबूत नहीं है कि राजेश के साथ क्रूरता की गई हो इसलिए इस आधार पर उसे तलाक नहीं दिया जा सकता।

पत्नी पर मारपीट के आरोपों को भी कोर्ट ने नहीं सुना
राजेश और सीमा दोनों दिल्ली के रहने वाले हैं और उनकी शादी 1999 में हुई थी। उनके दो बच्चे भी हैं। 2005 में यह जोड़ा खारघर आया था। राजेश ने दावा किया है कि सीमा लेट नाइट पार्टियों में जाती है और लेट नाइट तक वह काम के सिलसिले में क्लाइंट्स में से मिलती है। राजेश ने यह भी दावा किया है कि जब वह एक बार अपनी पत्नी को शिप पर एक वर्क-रिलेटेड ट्रिप पर ले गया था तो उसे सीमा ने थप्पड़ भी मारा था। राजेश ने सीमा पर अपने पिता को मारने और उनका चश्मा तोडऩे का भी आरोप लगाया था। कोर्ट ने कहा कि राजेश के पहले आरोप का कोई सबूत नहीं मिला और दूसरे आरोप में उसके माता-पिता के बयान भी नहीं दर्ज हुए।

2011 में मिल गया था तलाक
राजेश ने 2008 में फैमिली कोर्ट में शिकायत की थी जहां उसे क्रूरता के आधार पर 2011 में तलाक मिल गया था। सीमा ने इस फैसले को एपिलेट कोर्ट के सामने लाया था जिसने इस फैसले को कैंसल कर दिया था। इसके बाद राजेश ने हाईकोर्ट में इस फैसले को चैलेंज किया था। हाईकोर्ट ने पाया कि एपिलेट कोर्ट का फैसला सही है और तलाक की मंजूरी से इनकार कर दिया।

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