भोपाल। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को NH-6 को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने केन्द्र सरकार को आदेशित किया है कि खराब सड़कों पर टोल टैक्स की वसूली रोक दी जाए। याचिका NH-6 के बारे में थी, जिसकी हालत देखकर 20 प्रतिशत टैक्स घटाने के आदेश दिए गए हैं।
सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अगर सड़क खराब है तो लोगों से किस बात का टोल लिया जा रहा है। इतना ही नहीं कोर्ट ने केन्द्र और टोल कंपनी को आदेश दिया है कि वो हाईवे की मरम्मत कराए ताकि उस पर यात्रा करने वाले लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़ा।
सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को आदेश दिया है कि वह हाईवे पर ओवरलोडेड ट्रकों के चलने पर रोक लगाए ताकि सड़के कम खराब हो। गौरतलब है कि नेशनल हाईवे छह एक साथ देश के छह राज्यों को जोडता है। इस नेशनल हाईवे से गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल जुड़ते हैं।