भोपाल। हर नगरीय निकाय या ग्राम पंचायत में काम करने के लिए कॉलोनाइजर्स को अब अलग-अलग लाइसेंस बनवाने की जरूरत नहीं होगी। एक ही लाइसेंस से वे प्रदेश के किसी भी इलाके में काम कर सकेंगे। यह लाइसेंस तीन प्रकार के होंगे। नगरीय निकाय, संभाग और फिर पूरे प्रदेश के लिए। नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव का खाका तैयार कर लिया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास की सहमति के बाद इसे लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा को अमल में लाने के लिए यह प्रस्ताव तैयार हुआ है। मुख्यमंत्री ने 21 मई काे दैनिक भास्कर द्वारा आयोजित रियल एस्टेट कॉन्क्लेव-2015 में यह ऐलान किया था। तब बिल्डरों ने एक ही लाइसेंस को पूरे प्रदेश में लागू करने की मांग की थी। ईज ऑफ डूइंग में भी इसे रखा गया था।