मंडी बोर्ड की भर्तियों पर हाईकोर्ट की रोक

ग्वालियर। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने शुक्रवार को कृषि उपज मंडी बोर्ड के 200 पदों को प्रतिनियुक्ति से भरे जाने के सरकार के फैसले पर स्थगन आदेश दिया। इस भर्ती पर आगामी आदेश तक रोक रहेगी।

सरकार ने जून 2015 में एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें मंडी बोर्ड में खाली पड़े पदों को प्रतिनियुक्ति से भरे जाने का फैसला लिया गया था। इस अधिसूचना को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता रजनीश शर्मा ने कोर्ट को बताया कि मंडी बोर्ड के जिन पदों को प्रतिनियुक्ति से भरा जा रहा है, वह पद कर्मचारियों के रिटायरमेंट से खाली हुए हैं। इन पदों को सिर्फ सीधी भर्ती या विभाग के कर्मचारियों के प्रमोशन से भरा जाना है। प्रतिनियुक्ति से पदों को भरा जाना नियम विरुद्ध है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। प्रदेश में प्रतिनियुक्ति से मंडी बोर्ड के लगभग 200 पद भरे जाने थे। शासन ने दूसरे विभागों से कर्मचारियों को लेने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी।

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