भोपाल। मोदी सरकार ने भारत सरकार के कर्मचारियों की शिकायतों पर एक प्रकार का प्रतिबंध लगा दिया है। इस प्रतिबंध के तहत भारत सरकार के कर्मचारी भारत के प्रधानमंत्री से शिकायत नहीं कर सकते। यदि वो ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश के तहत वो तमाम 48 लाख कर्मचारी आएंगे जो भारत सरकार के लिए काम करते हैं।
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सोमवार को नए दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा है कि विधिवत तरीकों को अपनाए बगैर सीधे प्रधानमंत्री तक अपनी परेशानियों को लेकर जाने वाले कर्मचारियों और उनके प्रतिनिधियों के खिलाफ यथोचित अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी.
- शिकायत है तो अपनाएं ये तरीका
- सरकारी कर्मचारी को अपना दावा या अपनी शिकायत सबसे पहले अपने वरिष्ठ अधिकारी के सामने रखनी होगी।
- अगर फिर भी समाधान न हो तो विभागीय अध्यक्ष के सामने रखें।
- उसके बाद ही अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पास जाएं।
- सीधे-सीधे प्रशासनिक अधिकारी से शिकायत को नियम का उल्लंघन माना जाएगा।
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के मुताबिक, आम तौर पर देखा जाता है कि सेना के अधिकारियों से लेकर अर्द्धसैनिक बलों और अन्य सरकारी कर्मचारी तक अपनी शिकायतें सीधे प्रधानमंत्री, मंत्री, सचिव (कार्मिक) या अन्य उच्चाधिकारियों तक सीधे चले जाते हैं।