भोपाल में मास्टर प्लान 2031 लागू क्यों नहीं हुआ: हाईकोर्ट ने पूछा

Bhopal Samachar
भोपाल। दस सालों से अधर में लटके मास्टर प्लान पर अब हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि भोपाल का नया मास्टर प्लान लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? एक जनहित याचिका पर जस्टिस राजेंद्र मेनन और जस्टिस सीवी सिरपुरकर की डबल बेंच ने राज्य सरकार, प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब देने की मोहलत दी है।

कांग्रेस प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी द्वारा दायर इस याचिका में कहा गया है कि भोपाल के लिए मास्टर प्लान 2031 का मसौदा तीन साल पहले ही तैयार हो चुका है, लेकिन सरकार इसका प्रकाशन नहीं कर रही है। याचिका में बताया गया कि शहर में अभी जो भी विकास हो रहा है वह दस साल पुराने मास्टर प्लान 2005 के अनुसार हो रहा है।

गौरतलब है कि वर्ष 2009 में मास्टर प्लान 2021 का प्रारूप तैयार किया गया था, लेकिन कई आपत्तियों के कारण उसे निरस्त कर दिया गया। अब वर्ष 2005 और 2031 के मास्टर प्लान में बहुत अंतर है और शहर के भौगोलिक क्षेत्र में भी बहुत परिवर्तन आ गया है। मास्टर प्लान लागू होने के बाद ही शहर का विकास सही तरीके से हो सकेगा।

पहले चुनावों के कारण रोका था प्लान
जनवरी 2013 में टीएंडसीपी ने मास्टर प्लान 2031 का मसौदा फाइनल कर लिया था। तब मुख्यमंत्री कार्यालय से इसका प्रकाशन तब विधानसभा चुनाव का साल होने की वजह से रुकवा दिया गया था। फिर लोकसभा और नगर निगम चुनाव की वजह से इसे रोका गया। दरअसल, बिल्डर नहीं चाहते हैं कि प्लान आए। इससे वे पुराने मास्टर के बाहर वाले एरिया में बिना किसी झंझट के कॉलोनी काट लेते हैं। 

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