हेलमेट नहीं तो 2500 जुर्माना

भोपाल। नए रोड सेफ्टी बिल-2015 में कुछ ऐसे प्रावधान बनाए गए हैं कि यदि यह लागू हो गया तो टूव्हीलर के चालक रात में भी हेलमेट साथ रखकर सौएंगे और जेब में रखा होगा ड्राइविंग लाइसेंस। सरकार बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों पर 2500 हजार रुपए जुर्माना लगाने वाली है और बिना ड्राइविंग लाइसेंस चलने वालों पर 10000 फाइन।

एक प्रस्ताव के तहत लाइसेंस में छेड़छाड़ करने पर 3 साल की सजा और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अभी इसके लिए सिर्फ एक हजार रुपए जुर्माना चुकाना पड़ता है। अब नॉन ट्रांसपोर्ट लाइसेंस की वैधता 50 से घटाकर 40 वर्ष कर दी गई है। यानी अगर कोई व्यक्ति 30 साल की उम्र में लाइसेंस बनवाता है तो उसे 10 साल के लिए लाइसेंस जारी किया जाएगा। 40 साल की उम्र पूरी होने पर हर 10 साल में लाइसेंस रिन्यू होगा। अभी तक 50 साल की उम्र के बाद हर पांच साल के लिए लाइसेंस रिन्यू किए जाते हैं। परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि संसद से मंजूरी मिलने के बाद यह एक्ट मोटर व्हीकल एक्ट की जगह लेगा।

अभी तक अधिकतम 500 रु. देने पड़ते थे
परिवहन विभाग ने बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर 440 रुपए जुर्माना का प्रावधान किया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया था। हालांकि बाद में परिवहन विभाग ने जुर्माना राशि को घटाकर 100 रुपए कर दिया था। इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद इसे फिर से बढ़ाकर 250 रुपए किया गया।

  • ये परिवर्तन भी मसौदे में
  • दो पहिया अौर चार पहिया वाहन चलाने के लिए लाइसेंस बनवाने की उम्र 18 से बढ़ाकर 19 साल।
  • बिना गियर वाली गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस लेने की उम्र सीमा 16 साल से बढ़ाकर 18 साल।
  • चालान की राशि बैंक खाते से काटने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस नंबर बैंक खाते से लिंक होगा।
  • डीलर बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के वाहन देते हैं तो एक लाख रुपए का जुर्माना।

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