सुधीर ताम्रकार/बालाघाट। बालाघाट के अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश श्री जगतमोहन चतुर्वेदी ने गत 4 सितम्बर को एक नाबालिक छात्रा से छेडखानी करने के मामले में शासकीय प्राथमिक शाला डुण्डासिवनी में कार्यरत शिक्षक नरेन्द्र रंगारे को 3 वर्ष की सजा एवं 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
हट़टा पुलिस थाना क्षेत्र के डुण्डासिवनी ग्राम की प्राथमिक शाला में पदस्थ शिक्षक नरेन्द्र ने 9 जनवरी 2014 को कक्षा तीसरी की छात्रा को काफी जाचने के बहाने अपनी टेबल के पास बुलवाया और उक्त छात्रा की लज्जा भंग करते हुये उसके साथ छेडछाड की।
शिक्षक कथित इन हरकतों के बारे में उसने अपनी कक्षा शिक्षिका मीता पाचें को बताया जिसने अन्य शिक्षकों को इस संबंध में जानकारी दी। इस बीच कथित शिक्षक शाला से भाग निकला।
इस मामले की शिकायत छात्रा ने अपने पिता के साथ हट्टा पुलिस थाने में दर्ज कराई जिसके आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफतार किया गया था।