सुधीर ताम्रकार/बालाघाट। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री जे.एम. चतुर्वेदी ने चेक बाउंस हो जाने के एक मामले में महत्वपूर्ण निर्णय देते हुये आरोपी रवि पिता विजय लूनिया सराफा व्यापारी बालाघाट की अपील खारिज करते हुये उसे जेल भेजने के आदेश दिये है।
बालाघाट निवासी अभियुक्त रवि लूनिया ने अपने पडोसी आनंद जैन से 5 लाख रूपये व्यवसाय के लिये उधार लिये थे। इस रकम को लौटने के एवज में रवि लुनिया ने 4 लाख रूपये की राशि का चेंक आंनद जैन को दिया था। जिसे बैंक में पेश किये जाने पर खाते में राशि ना होने के कारण बाउंस कर दिया गया।
यह प्रकरण न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बालाघाट की अदालत में प्रस्तुत किया गया था जहां 30 जून 2015 को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बालाघाट ने आरोपी के विरूद्ध 1 वर्ष का साधारण कारावास तथा 4 लाख 72 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया था।
इस निर्णय के विरूद्ध न्यायाधीश श्री जेएम चतुर्वेदी की अदालत में अपील की गई जहां न्यायाधीश श्री चतुर्वेदी ने आरोपी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज करते हुये उसे जेल भेजने के आदेश दिये है। फैसले में यह भी उल्लेख किया गया है कि रूपये ना लौटाये जाने तक आरोपी जेल में ही रहेगा।