जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुरेन्द्र कुमार गंगेले की एकलपीठ ने भोपाल नगर निगम अंतर्गत वार्ड नम्बर 59 के पार्षद फकीरा कचके की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामले की सुनवाई के दौरान पैनल अधिवक्ता मनोज कुशवाहा ने अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि फकीरा कचके ने नगर निगम चुनाव में फर्जी जाति प्रमाण-पत्र का सहारा लिया। जिसकी शिकायत तुलसीराम जुझौतिया की ओर से की गई। जिस पर धारा-420 सहित अन्य के तहत अपराध कायम कर लिया गया। खास बात यह है कि एसडीएम ने अपने जवाब में साफ कर दिया है कि उनकी ओर से फकीरा कचके का जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है।