भोपाल। मध्य प्रदेश शासन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश के सभी शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित एमपी ऑनलाईन कियोस्क के संचालकों को नये सिरे से जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी तथा एमपी ऑनलाईन के साथ त्रिपक्षीय अनुबंध करना होगा। अब सभी कियोस्क एमपी ऑनलाईन कियोस्क कहलायेंगे। राज्य शासन का यह प्रयास है कि प्रदेश के प्रत्येक 5 किलोमीटर के दायरे में एक कियोस्क नागरिकों को उपलब्ध रहें। उन्होंने बताया कि नई नीति के अनुसार एमपी ऑनलाईन कियोस्क को आधार केन्द्र के रूप में भी मान्यता दी जाएगी। अब नागरिकगण अपने आधार कार्ड का पंजीयन संशोधन आदि कार्य इन केन्द्रों पर करा सकेंगे। इसके लिए इन कियोस्क संचालकों को 2 हजार रूपये की एक बायोमेट्रिक डिवाईज स्थापित करना होगी।