कारलोन: डिफाल्टर व्यापारी व गारंटर्स के खिलाफ FIR

इंदौर। कार की किश्त न चुकाने वाले व्यापारी और दो जमानतदार के खिलाफ तुकोगंज पुलिस ने केस दर्ज किया है। व्यापारी ने नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक से 6 लाख रुपए का लोन लिया था। उसने ऋण चुकाए बगैर कार किसी और को बेच दी थी। मामला सामने आया तो बैंक मैनेजर ने तीनों पर गबन का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई।

पुलिस के मुताबिक गोपुर कॉलोनी में रहने वाले बैंक मैनेजर अशोक महाजन ने आरोपी मनीष पिता गब्बूलाल संकट निवासी प्राइम सिटी, उषा पति ओमप्रकाश सिसोदिया निवासी नंदानगर और श्रीलाल पिता छोटेलाल विसनार निवासी न्यू लोहामंडी के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई। इसमें कहा कि मनीष ने आईटेन कार के लिए 6 लाख रुपए लोन लिया था। उसने न तो कार का निरीक्षण कराया और ना ही लोन के रुपए चुकाए। उसे कई बार संपर्क किया, लेकिन वह किश्तें भरने को तैयार नहीं हुआ। जब पड़ताल की तो पता चला कि उसने कार किसी और को बेचकर रुपए हड़प लिए है। लोन प्रक्रिया के दौरान नगर निगम के इंजीनियर श्रीलाल व शिक्षिका उषा ने जमानत दी थी। 

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