भोपाल। सरकार को अपनी जकड़ में रखने वाली आईएएस लॉबी अक्सर सीबीआई की कार्रवाई से बचती रहती थी क्योंकि सीबीआई बिना राज्य सरकार की अनुमति के आईएएस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाती थी परंतु अब कानून बदलने जा रहा है। सीबीआई बिना किसी अनुमति का इंतजार किए, सीधे कार्रवाई कर सकेगी। इस सूचनाभर ने मप्र अफसरशाही की नींव हिलाकर रख दी हीै।
सीबीआई अपने प्रावधानों में बदलाव कर रही है। यह कवायद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हो रही है, जिसमें कहा गया था कि ज्वाइंट सेक्रेटरी या उससे ऊपर के अफसरों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए सरकार से अनुमति की जरूरत नहीं है। इसी के चलते सीबीआई ने मप्र सहित अन्य राज्यों से सहमति मांगी है। सीबीआई के प्रावधानों में बदलाव होने की भनक मिलने पर मप्र के ब्यूरोक्रेट खासे परेशान हैं।