भोपाल। मप्र के भ्रष्टाचार शिरोमणि बर्खास्त आईएएस अफसर अरविंद जोशी ने लम्बी फरारी के बाद अंतत: कोर्ट में सरेंडर कर ही दिया। पूरी मप्र पुलिस श्री जोशी को लम्बे समय से तलाश नहीं पा रही थी। अदालत ने उन्हें 19 सितम्बर तक के लिए जेल भेज दिया है। इनकी धर्मपत्नी श्री टीनू जोशी पहले से ही जेल में हैं।
अरविंद जोशी की तरफ से दायर जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। अरविंद ने ब्लड कैंसर का हवाला देकर जमानत की मांग की थी। उन्होंने जमानत याचिका के साथ मेडिकल दस्तावेज भी पेश किए थे।
पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद जोशी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस चमलेश्वर और जस्टिस अभय सर्पे की कोर्ट में जोशी की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई थी।
लोकायुक्त ने वर्ष 2010 में वरिष्ठ आईएएस अफसर अरविंद जोशी और उनकी आईएएस पत्नी टीनू के घर पर छापा मारा था, जिसमें करोड़ों की अनुपातहीन संपत्ति मिली थी। लोकायुक्त ने जोशी दंपत्ति के खिलाफ भादंवि की धारा 467, 120बी, 109, 468 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) (ई) एवं 13(2) के तहत प्रकरण दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया था।