भोपाल। सरकार ने जिला कलेक्टरों और नगरीय निकाय अधिकारियों को गणेश उत्सव और दुर्गा उत्सव में पूजा के लिए कृत्रिम मटेरियल या प्लास्टर ऑफ पेरिस (POP) से निर्मित मूर्तियों को जब्त करने का आदेश दिया है।
नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने इस बारे में जारी परिपत्र में अधिकारियों को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल के दिशानिर्देशों की जानकारी देते हुए इनका पालन सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए हैं।
परिपत्र में अधिकारियों से कहा गया है कि वे जहां कहीं भी इस प्रकार की मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा हो, वहां इन्हें बनाने वालों (निर्माताओं) को चेतावनी दें कि अगर वे इन मूर्तियों की बिक्री करते हैं तो उन्हें जब्त कर लिया जाए। सिंथेटिक रासायनिक रंगों का इस्तेमाल भी इन मूर्तियों में किया जाना प्रतिबंधित है।