नईदिल्ली। राइट टू एजूकेशन के नियमों का पालन करने में फेल हो गए दिल्ली के 300 प्राइवेट स्कूलों को अब बंद किया जा रहा है। सरकार ने पहले इन स्कूलों की मान्यता समाप्त कर दी थी, अब इनमें तालाबंदी भी कराई जा रही है।
शिक्षा निदेशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस साल मई में गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद करने या स्थानांतरित करने का आदेश दिया था जो ऐसे परिसरों में चल रहे हैं जहां पढ़ने से बच्चों की सुरक्षा को खतरा है।
अधिकारी ने कहा कि निदेशालय ने तकरीबन 800 गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को अस्थायी मान्यता प्रदान की है लेकिन अभी भी करीब 300 स्कूल बिना मान्यता के चल रहे हैं। ये वे स्कूल हैं जो भूमि की न्यूनतम जरूरत के मानक को पूरा नहीं करते। इन स्कूलों को बंद करने की फाइल प्रक्रिया में है। सरकार ने इस महीने के शुरू में एक परिपत्र जारी कर सभी अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों और गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों से उन भवनों के ढांचागत स्थिरता रिकॉर्ड, प्रमाण पत्र जमा कराने को कहा था जिनमें वे चल रहे हैं।
ऐसा करने में विफल रहने पर यह मान लिया जाएगा कि उनके पास ऐसा कोई दस्तावेज रिकॉर्ड नहीं है और बिना किसी नोटिस के ऐसे स्कूलों को बंद करने की कार्रवाई शुरु की जाएगी।