जबलपुर। यदि आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं और आपको कोई शिकायत है तो आप 138 पर उसे दर्ज करा सकते हैं परंतु सिर्फ दर्ज करा सकते हैं। वो शिकायत दूर हुई या नहीं। यह जानने तक का कोई आॅप्शन नहीं है।
नियम यह है कि रेलवे को शिकायतकर्ता से फीडबैक लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यह बात खुद जीएम रमेश चंद्रा के सामने भी आ चुकी है। 2 अक्टूबर को निरीक्षण के दौरान एक पैसेंजर ने उनसे कहा कि कोच में गंदगी की शिकायत दो बार की, लेकिन इसे साफ करने कोई नहीं आया।
इसलिए टालते हैं शिकायतें
पैसेंजर द्वारा की गई शिकायतों को ज्यादातर टाला जाता है, ताकि जिम्मेदारी तय न हो सकें।
नियम के मुताबिक जिस जगह से शिकायत की गई है, उसके अगले स्टेशन में दूर होना चाहिए।
जैसे ही शिकायत कंट्रोल रूम से संबंधित विभाग को जाती है, तब तक गाड़ी स्टेशन छोड़ चुकी होती है।
मंडल की सीमा के बाहर जाने के कारण शिकायत दूर करने की जिम्मेदारी अगले मंडल की है।