भोपाल। राज्य शासन ने पंचायत राज संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों में नियोजित अध्यापक संवर्ग एवं पंचायत सचिवों को वेतन बेण्ड में वेतन एवं संवर्ग वेतन के योग पर 6 प्रतिशत महँगाई भत्ता दिये जाने का आदेश जारी किया है। अब 113 की जगह एक जुलाई, 2015 से 119 प्रतिशत महँगाई भत्ता दिया जायेगा। भत्ते का भुगतान अध्यापक संवर्ग एवं पंचायत सचिवों को उन्हीं संस्थाओं द्वारा किया जायेगा, जहाँ वे कार्यरत हैं।