ग्वालियर। व्यापमं घोटाले की आंच जिस जिस व्हीआईपी के दामन तक पहुंची वो बुरी तरह झुलसा, परंतु अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ विधानसभा के कांग्रेसी विधायक फुंदेलाल मार्को खुशकिस्मत निकले। सीबीआई को अब तक उनके खिलाफ सबूत नहीं मिले हैं, इसलिए उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। सीबीआई ने कोर्ट में शपथपत्र पेश कर यह जानकारी दी।
अभिनव सिंह की हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगी थी। अभिनव सिंह ने विधायक फुंदेलाल के बेटे अमितोष की जगह (सॉल्वर) पीएमटी देकर सिलेक्शन कराया था। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि अभिनव को धारा 27 मेमो के आधार पर आरोपी बनाया गया है। उसके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है। बावजूद इसके वह जेल में बंद है। पूर्व में हुई सुनवाई में अभिनव की जमानत का विरोध किया गया कि उसकी चेन पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अमितोष के पिता फुंदेलाल अभी फरार हैं। इसको लेकर हाईकोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगा था कि फुंदेलाल की गिरफ्तारी के लिए अबतक क्या प्रयास किए गए हैं। शपथ पत्र पर पेश किए जाएं। मंगलवार को हुई सुनवाई में सीबीआई ने अपना स्टंट बदल लिया। फुंदेलाल की गिरफ्तारी से इनकार कर दिया। इस वजह से अभिनव को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। इसके अलावा एक और दलाल संतोष चौरसिया को भी जमानत मिल गई है।