वो तो गलती से मंत्री टाइप हो गया: कैलाश विजयवर्गीय

इंदौर। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ हाईकोर्ट में लगी चुनाव याचिका में याचिकाकर्ता की ओर से पेश तीन आवेदनों पर मंगलवार को विजयवर्गीय ने जवाब दे दिया। अगली सुनवाई में इन पर बहस होगी। जवाब में कहा गया है कि शपथ-पत्र में टाइपिस्ट की गलती की वजह से विजयवर्गीय को मंत्री बता दिया गया।

विजयवर्गीय के सामने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले अंतरसिंह दरबार ने यह चुनाव याचिका पेश की है। इसमें विजयवर्गीय का चुनाव शून्य घोषित करने की मांग की गई है। पिछली सुनवाई में दरबार की ओर से एडवोकेट विभोर खंडेलवाल ने कोर्ट में आवेदन पेश किया था। इसमें विजयवर्गीय के खिलाफ भादवि की धारा 340 के तहत कार्रवाई की मांग की गई है। आवेदन में कहा गया है कि विजयवर्गीय ने शपथ-पत्र में खुद को मंत्री बताया, जबकि शपथ-पत्र देते वक्त वे मंत्री नहीं थे। शपथ-पत्र पर उनके हस्ताक्षर भी फर्जी हैं। याचिकाकर्ता के आवेदन पर कार्रवाई करते हुए कोर्ट ने नोटरी के रजिस्टर और कोर्ट परिसर के सीसीटीवी फुटेज जब्त करने के आदेश दिए थे।

मंगलवार को आवेदन पर विजयवर्गीय की ओर से जवाब पेश हुआ। इसमें कहा गया कि टाइपिंग मिस्टेक की वजह से शपथ-पत्र में विजयवर्गीय को मंत्री बता दिया गया। यह भी कहा कि जब कोई शपथ-पत्र सत्यापित किया जाता है, तो ऐसी कोई विधिक आवश्यकता नहीं है कि नोटरी के रजिस्टर में साइन किए जाएं। जो व्यक्ति सत्यापित कर रहा है, वह भी हस्ताक्षर कर सकता है। विजयवर्गीय ने याचिकाकर्ता की ओर से सीएम सहित अन्य को कोर्ट विटनेस के रूप में बुलाने और अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने की अनुमति संबंधी आवेदनों पर भी जवाब दिया। अगली सुनवाई 3 नवंबर को होगी।

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