हिमाचल के सूचना आयुक्त को हाईकोर्ट ने लताड़ा

शिमला/हिमाचल प्रदेश। प्रियंका वाड्रा मामले में हिमाचल प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त भीमसेन एवं सूचना आयुक्त केडी बातिश को हाईकोर्ट ने जमकर लताड़ा एवं लिखित में माफी पेश करने को कहा। सूचना आयोग ने हाईकोर्ट के स्टे के बाद भी प्रियंका मामले में सुनवाई जारी रखी थी।

दोनों आयुक्तों ने अपना जवाब वापस लेते हुए पुन: जवाब दाखिल करने की न्यायालय से गुहार लगाई। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर की खंडपीठ ने दोनों आयुक्तों को 27 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का समय दिया। दोनों आयुक्त निजी तौर पर अदालत के समक्ष हाजिर थे।

गौरतलब है कि प्रियंका वाड्रा की जमीन से जुड़ी सूचना मुहैया करवाने के लिए 29 जून को राज्य सूचना आयोग ने आदेश जारी किए थे, जिसे याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी थी और हाईकोर्ट ने सूचना आयोग के फैसले पर अपनी अंतरिम रोक लगा दी थी।

प्रियंका वाड्रा की ओर से हाईकोर्ट को शिकायत की गई थी कि हाईकोर्ट के स्थगन आदेश के बावजूद राज्य सूचना आयोग मामले पर सुनवाई जारी रखे हुए है। सूचना आयोग ने एडीएम व डीसी शिमला को मामले से जुड़े रिकॉर्ड को पेश करने के लिए हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर के बावजूद अगली तारीख मुकर्रर कर रखी है। हाईकोर्ट ने इसे प्रथम दृष्टया अवमानना का मामला पाते हुए दोनों आयुक्तों को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा था कि क्यों न उनके इस कृत्य के लिए दंडित किया जाए? मामले पर सुनवाई 27 नवंबर को होगी।

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