जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने एक बार फिर अतिथि शिक्षकों के पक्ष में आदेश देते हुए उन्हें बिना परीक्षा संविदा शिक्षक नियुक्त करने के आदेश सरकार को दिए हैं। इस संदर्भ में 27 अतिथि शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सभी को संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 बनाए जाने का आदेश दिया गया है।
न्यायमूर्ति आलोक आराधे की एकलपीठ में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता अतिथि शिक्षकों का पक्ष अधिवक्ता एसके बेग, आशीष पाण्डेय व एस ज्योतिषी ने रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता विगत 5 सालों से अतिथि शिक्षक बतौर सेवाएं देते चले आ रहे हैं। इसके बावजूद नाममात्र का मानदेय देकर संतुष्ट करने की कोशिश की जा रही है। इससे उनका जीवन-यापन मुश्किल हो गया है। हाईकोर्ट ने सभी बिन्दुओं पर गौर करने के बाद हक में आदेश सुनाया। हालांकि संविदा शाला शिक्षक बतौर नियुक्ति को विचाराधीन याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रखा गया है।