अध्यापक संवर्ग की हड़ताल अवधि का वेतन काटने के लिये संकुल प्राचार्य एवं बीईओ में होड लगी है। कई जगह से ये जानकारी प्राप्त हो रही है कि क्या अंतरिम राहत में भी कटौती की जावेगी ? इस सम्बन्ध में मध्यप्रदेश संविदा नियुक्ति नियम, नगरीय प्रशासन व पंचायत एवं ग्रामीण मंत्रालय के जो विभिन्न आदेश है उनका अवलोकन कर ये स्पष्ट है कि हड़ताल अवधि के वेतन में जो कटौती होगी वो केवल मूलवेतन एवं डीए में होगी । यदि कोई अधिकारी अंतरिम राहत में कटौती करता है तो ये गलत है .....
भविष्य में यदि हम कटौती किया गया भुगतान प्राप्त भी हो जावेगा तो भी हमें उस राशि का 10 प्रतिशत जो राज्य सरकार हमारी अंशदायी पेंशन में डालती है वो प्राप्त नही होगा।
हड़ताल अवधि के वेतन से अंतरिम राहत में कटौती नही होगी इसके निम्न आदेश है ।
1. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के मुख्य सचिव श्री अशोक दास जी का 6 वे वेतनमान के समय का आदेश ‘‘अंतरिम राहत की ये राशि न तो वेतन के रूप में समझी जावेगी और न ही भत्ते के रूप में और न मजदूरी के रूप में तदानुसार ये राशि किसी सेवालाभ की संगणना के लिये नहीं गिनी जावेगी अर्थात ये अंतरिम राहत की राशि हमेशा निश्चित रहेगी ।
2. अंतरिम राहत की राशि वेतन मद से विकलनीय रहेगी अर्थात वेतन मद की कटौती के समय यह राशि अपरिवर्तित रहेगी।
3.अध्यापक को जो अंतरिम राहत की राशि प्राप्त है वे एक काल्पनिक गणना के उपरान्त अंतर की राशि को चार किस्तों में विभाजित करके उस राशि को अंतरिम राहत कहा गया है । अंतरिम राहत की राशि के सम्बन्ध में नगरीय प्रशासन एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रमांक एफ-4 -113/2013/18-1 दिनांक 04 सितम्बर 2013 के बिन्दु क्रमांक 2(इ) के दूसरे बिन्दु में स्पष्ट है कि ‘‘देय अंतरिम राहत की राशि अपरिवर्तनीय रहेगी ’’ ।
अतः अध्यापक विरोधी समस्त डीडीओ से अनुरोध है कि हड़ताल अवधि के वेतन की कटौती में अंतरिम राशि में कटौती न करें।
- अनिल नेमा