भोपाल। मप्र के परिवहन मंत्री एवं खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह पर काली कमाई का आरोप लगाया गया है। यह आरोप इसलिए क्योंकि उन्होंने इसकी जानकारी निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत शपथपत्र में नहीं दी थी। आरोप कांग्रेस की ओर से आ रहा है। जानकारी प्रवक्ता के के मिश्रा ने उपलब्ध कराई है।
आज यहां जारी अपने बयान में मिश्रा ने कहा कि उक्त निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित परिवहन मंत्री भूपेन्द्रसिंह पिता अमोलसिंह ग्राम पोस्ट-बामोरा, तहसील-जिला सागर मप्र ने अपने निर्वाचन फार्म में संपत्ति के ब्यौरे को लेकर जो जानकारियां फार्म 26 में शपथ-पत्र के माध्यम से दी हैं, उनमें
- ग्राम गंभीरिया 0.060 हेक्टेयर भूमि खसरा नं. 211/1,
- ग्राम बामोरा 0.160 हेक्टेयर भूमि, खसरा नं. 190/2,
- ग्राम गंभीरिया 1.230 हेक्टेयर भूमि खसरा नं. 102/1,
- ग्राम गंभीरिया 0.100 हेक्टेयर भूमि खसरा नं. 148,
- ग्राम गंभीरिया 0.040 हेक्टेयर भूमि खसरा नं. 116/1,
- ग्राम बामोरा 0.200 हेक्टेयर भूमि खसरा नं. 26 तथा
- ग्राम बामोरा में ही 0.070 हेक्टेयर भूमि खसरा नं. 16/1
की जानकारी नहीं दी गई है।
मिश्रा ने कहा कि इन सभी भूमियों की कीमत बाजार मूल्य में आज दिनांक को करोड़ों रूपयों की है और यह गंभीर अपराध शपथ-पत्र लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33-क, के तहत फार्म 26 में होने के कारण शपथ-पत्र में असत्य घोषणा करना/सूचना को छिपाना उक्त अधिनियम की धारा 125 ए के तहत दंडनीय अपराध है और इस धारा में ऐसा कहीं भी अनुबंधित नहीं है कि इसके तहत आने वाली शिकायतों को संबंधित लोकसेवक द्वारा ही दर्ज कराया जायेगा। ऐसी शिकायतों के विरूद्ध कोई भी व्यक्ति शिकायत करने हेतु सक्षम है।