अवैध गिरफ्तारी के मामले में मुख्य सचिव को HC का नोटिस

इंदौर। महिला सामाजिक कार्यकर्ता को अवैध तरीके से तीन दिन तक जेल में कैद रखने के मामले में हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव सहित चार अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई गुरुवार को न्यायमूर्ति एससी शर्मा की पीठ में हुई। याचिकाकर्ता की तरफ से सीनियर एडवोकेट आनंद मोहन माथुर ने पैरवी की। याचिका में शासन से पांच लाख रुपए मुआवजा भी मांगा है।

मामला सामाजिक कार्यकर्ता माधुरी कृष्णा स्वामी का है। 21 सितंबर को नगर निगम ने सीपी शेखर नगर में रहवासियों को हटाने की कार्रवाई शुरू की थी। इस दौरान पुलिस ने वकील हेमंत परमार की पिटाई कर उन्हें पंढरीनाथ थाने में बैठा लिया। यह खबर मिलने के बाद सामाजिक कार्यकर्ता माधुरी बेन सीपी शेखर नगर पहुंचीं तो उन्हें दो महिला कांस्टेबल पंढरीनाथ थाने ले आईं। बाद में पुलिस ने बगैर कोई सूचना दिए उन्हें वहां से जेल भिजवा दिया।

गिरफ्तारी के पहले न तो अरेस्ट मेमो पर साइन ली गई न सूचना दी गई। 22 सितंबर को उनके खिलाफ धारा 107, 116 और 151 में कार्रवाई कर गिरफ्तारी बता दी। 23 सितंबर को लोगों ने उन्हें तलाशा तो पता चला कि वे जेल में हैं। लोगों ने उन्हें जमानत पर छुड़ाया। माधुरी बेन ने माथुर के माध्यम से अवैध गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए याचिका पेश की।

याचिका में कहा है कि पुलिस ने उन्हें अवैध तरीके से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के वक्त सीआरपीसी के प्रावधानों का पालन भी नहीं किया गया। श्री माथुर ने बताया कि एसडीएम सराफा ने दस्तावेजों में कहा कि माधुरी बेन को जेल से 11.30 बजे उनके सामने पेश किया गया था, जबकि उन्हें तो 2 बजे गिरफ्तार किया गया था। इतना ही नहीं एसडीएम ने यह भी कहा कि माधुरी बेन को 25 हजार का मुचलका भरने को कहा था, लेकिन उन्होंने नहीं भरा। नोटिस लेने से भी इंकार कर दिया था। जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जेल में माधुरी बेन अधिकारियों से पूछती रहीं कि उन्हें किस अपराध में हिरासत में लिया गया है, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। गुरुवार को न्यायमूर्ति एससी शर्मा ने याचिका की सुनवाई करते हुए मुख्य सचिव, एसडीएम सराफा, एसडीएम पंढरीनाथ और थाना प्रभारी पंढरीनाथ को नोटिस देकर 2 दिसंबर तक जवाब देने को कहा है।

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