300 करोड़ की मालकिन लेकिन जेल में मनेगी दीवाली

Bhopal Samachar
भोपाल। मप्र की बर्खास्त आईएएस टीनू जोशी जिस पर 300 करोड़ की काली कमाई का आरोप है, जेल में ही दीवाली मनागी। उसकी अकूत संपत्ति उसे कोई राहत नहीं दे पाई। इससे पहले वो अपनी बेटी की शादी में भी शामिल नहीं हो पाई थी। उसने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बेटी को आशीर्वाद देने की गुहार लगाई थी परंतु कोर्ट ने इसकी इजाजत भी नहीं दी थी।

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत को लेकर सुनवाई टल गई है। टीनू जोशी के मामले में राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में जबाव पेश नहीं किया गया। जिसके चलते टीनू की जमानत पर सुनवाई नहीं हुई।

गौरतलब है कि आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में दंपत्ति अरविंद व टीनू जोशी के खिलाफ 2010 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

गत 30 जनवरी को टीनू को बीमारी का इलाज कराने के लिए हाईकोर्ट ने सशर्त अग्रिम जमानत का लाभ दे दिया था। कोर्ट ने तीन माह बाद उसे कोर्ट में आत्मसमर्पण करने को कहा था। समर्पण करने के बजाए टीनू ने कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर कर दी थी। 12 मई को कोर्ट ने उसकी अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद टीनू ने सरेंडर कर दिया था। तब से वह जेल में है। 

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