भोपाल। अंतत: शिवराज सिंह की महिला आरक्षण नीति के आदेश जारी हो ही गए। इसे लेकर शिवराज की मंशा पर काफी सवाल उठाए गए थे। वो लगातार महिलाओं को आरक्षण की वकालत करते थे परंतु आदेश जारी नहीं हो पाते थे। इस बार आदेश जारी हो गए।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छह महीने पहले आरक्षण देने की घोषणा की थी। वन विभाग के मैदानी कार्यों के दौरान आने वाली कठिनाईयों को देखते हुए इससे मुक्त रखा गया है।
33 फीसदी आरक्षण न्यूनतम होगा, यदि इससे ज्यादा पात्र महिला उम्मीदवार मिलती हैं तो उन्हें भी नौकरी में रखा जाएगा। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश सभी विभागों की आगामी भर्तियों पर लागू होंगे। इसका सीधा लाभ इस वर्ष पुलिस समेत विभिन्न विभागों में होने वाली भर्तियों में महिलाओं को मिलेगा।
पुलिस विभाग ने भर्तियों में इतना आरक्षण देने में सरकार के समक्ष कठिनाई जताई थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने सिर्फ वन विभाग को ही इससे मुक्त रखा है।
ज्ञात हो मप्र पुलिस में अगले कुछ महीनों में लगभग दस हजार भर्तियां प्रस्तावित हैं।,इनमें सात हजार के आसपास पद सिर्फ आरक्षकों के हैं।