भोपाल। सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के आदेश पर स्टे लगा दिया है। मामला ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटरों का था। एनजीटी ने दोष सिद्ध होने से पहले ही उन्हें सजा सुना दी थी।
एनजीटी ने पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करते हुए प्रदूषण फैलाने के मामले में ऑटो मोबाइल सर्विस सेंटरों को दोषी माना था। जिसके बाद एनजीटी ने आदेश दिए थे कि सभी सर्विस सेंटरों के संचालकों को एक-एक वार्ड गोद लेना होगा।
गोद लेने के बाद उन्हें उस वार्ड में पौधे लगाने के साथ ही साफ-सफाई का काम भी करना होगा। एनजीटी के इस फैसले को संबंधित कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जिस पर मंगलवार को फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने एनजीटी के फैसले पर स्टे लगा दिया है। इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाते हुए कहा कि जब तक ये तय नहीं हो जाता कि सर्विस सेंटर से प्रदूषण फैल रहा है या नहीं, तब तक उन्हें दंडित किया जाना ठीक नहीं। अब मामले को लेकर एनजीटी में अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी।