नई दिल्ली। दिल्ली कैबिनेट ने जनलोकपाल बिल पास कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनलोकपाल के आंदोलन से ही अपनी राजनीतिक पारी की शुरूआत की थी। बीते 9 महीनों में जनलोकपाल बिल पेश न हो पाने पर विपक्ष ने केजरीवाल पर अपने वादे से मुकरने का आरोप लगाया था। इसी मुद्दे पर आज कांग्रेस ने दिल्ली में प्रदर्शन भी किया था।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जिस जनलोकपाल बिल के लिए पिछले साल सीएम की कुर्सी से इस्तीफा दे दिया था। आखिरकार उस बिल को कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है।
दिल्ली सरकार के जनलोकपाल बिल 2015 के मुताबिक
जनलोकपाल एक स्वायत्त संस्था होगी
इसके दायरे में मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री समेत सभी मंत्री आएंगे
जनलोकपाल बिल के तहत मिलने वाली शिकायतों के खिलाफ 6 महीने में जांच पूरी करनी होगी और इतना ही वक्त सुनवाई खत्म करने के लिए मिलेगा .
जनलोकपाल बिल में सजा का भी प्रावधान है
बिल के मुताबिक भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने पर संपत्ति ज़ब्त करने का प्रावधान है
जनलोकपाल के काम में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा
और लोकपाल की नियुक्ति में भी कोई भूमिका नहीं होगी.
दिल्ली सरकार के कैबिनट से मंजूरी मिलने के बाद बिल को विधानसभा की एडवाइजरी कमेटी के पास भेजा जायेगा। कमेटी तय करेगी बिल को सदन में कब रखना है। माना जा रहा है कि विधानसभा के इसी सत्र में जनलोकपाल बिल को पेश किया जा सकता है।