यूपी में शिक्षामित्रों को हाईकोर्ट का एक और झटका

Bhopal Samachar
इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश शिक्षक बनने का सपना देख रहे उत्‍तर प्रदेश के शिक्षामित्रों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक और झटका दिया है। कोर्ट ने सोमवार को यूपी सरकार से कहा कि केवल टीईटी में 70 फीसदी से ज्‍यदा नंबर से पास होने वाले उम्‍मीदवारों को शिक्षक के तौर पर नियुक्‍त किया जाए।

इस फैसले के साथ ही 1.72 लाख शिक्षामित्रों का सीधे शिक्षक बनने के सपने को जोरदार झटका लगा है। जस्टिस दीपक मिश्रा और यूयू ललित की पीठ ने सरकार से यूपी में नियुक्‍त हुए शिक्षकों और खाली पदों की डिटेल सूची मांगी है।

मालूम हो कि सरकार ने 72,825 शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन निकाला था, जिसमें अब तक 43,077 की नियुक्ति कर दी है। कुछ शिक्षक अभी प्रशिक्षण ले रहे हैं।

सोमवार को कोर्ट ने आदेश दिया कि टीईटी में 70 फीसदी से ज्‍यादा अंक लाने वाले उम्मीदवारों के ही आवेदन लिए जाएं। कोर्ट ने कहा कि बेसिक शिक्षा सचिव यह आवेदन लेंगे और तीन हफ्तों में उन्हें नियुक्त करने पर फैसला लेंगे। कोर्ट ने यह आदेश तब दिया जब वकीलों ने कहा कि योग्य उम्मीदवारों को भी सरकार नियुक्त नहीं कर रही है जबकि कई हजार रिक्तियां बाकी हैं।

कोर्ट ने रिक्तियों की स्थिति में योग्यता मानदंडों के घटाने के आग्रह को अस्वीकार कर दिया और कहा कि इस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। शिक्षामित्रों के मामले में पीठ ने कहा कि इस पर सुनवाई की जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की फुल बेंच ने 12 सितंबर को एक फैसला देकर शिक्षामित्रों को सहायक शिक्षक पद के योग्य न पाकर उनकी नियुक्तियों को रद्द कर दिया था। 

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