भोपाल। मप्र में अब सरकारी अफसरों-कर्मचरियों को निलंबन और बहाली के आदेश ई-मेल जरिए भेजे जाएंगे. राज्य शासन ने इस संबंध में सभी विभाग, कमिश्नर, विभागाध्यक्ष, कलेक्टर और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं.
यही नहीं, विभागीय जांच में आरोप सहित दण्डादेश की तामीली शासकीय सेवक को ई-मेल के माध्यम से की जाएगी. सभी अनुशासनिक प्राधिकारियों को निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करवाने के लिए कहा गया है.
दरसअल, अभी प्रदेश में सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों पर नियम विरुद्ध कार्य करने पर विभागीय जांच अथवा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है. जिसके बाद निलंबन और जांच प्रक्रिया के प्रावधान के अनुसार निर्धारित समय में आरोप-पत्र सहित अन्य आदेश जारी किए जाते हैं.
आरोप-पत्राधि की तामीली की जिम्मेदारी संबंधित अनुशासनिक प्राधिकारी की होती है, लेकिन अनेक बार ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि आरोप-पत्र तय समय सीमा में तामील नहीं हो पाते. यही स्थिति निलंबन व बहाली आदेश में भी बनती है. जिसके चलते निर्धारित समय-सीमा में उत्तर दे पाना संभव नहीं हो पाता.
उल्लेखनीय है कि भारत सरकार और मध्यप्रदेश सरकार की ई-मेल नीति के अनुसार, ई-मेल से किए गए सभी शासकीय पत्र-व्यवहार को कानूनी मान्यता भी मिल चुकी है.