आरोपी फरार, जमानतदार के खिलाफ FIR

Bhopal Samachar
इंदौर। जमानत निरस्त होने के बावजूद ठाकरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी किशोर पटेल सेशन कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ। सेशन कोर्ट ने बुधवार को दोबारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया। वारंट तामिली नहीं करने वाली पुलिस से स्पष्टीकरण मांगा और जमानतदार के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए।

चार साल पहले संजय ठाकरे निवासी तुलसी नगर की हत्या के मामले में पुलिस ने सरपंच पति किशोर पटेल को मुख्य आरोपी बनाया। सेशन कोर्ट से पटेल को सशर्त जमानत दी थी, लेकिन उसने शर्तों का उलंघन किया। हाईकोर्ट ने 30 सितंबर को उसकी जमानत निरस्त कर दो सप्ताह में निचली अदालत में हाजिर होने को कहा था। आदेश के बावजूद पटेल ने सरेंडर नहीं किया। विशेष लोक अभियोजक राजकुमार सोनी ने बताया कि लसुड़िया थाना प्रभारी ने न तो आरोपी का वारंट तामिल कराया न वारंट कोर्ट को लौटाया। पुलिस ने त्यौहारों में व्यस्त होने की बात कहते हुए वारंट तामिल नहीं किया। बुधवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरएस शर्मा ने सुनवाई की। आरोपी किशोर पटेल की ओर से एक आवेदन पेश हुआ। कोर्ट ने दोबारा पटेल का गिरफ्तारी वारंट जारी कर उसे 7 दिसंबर तक कोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिए।

क्यों न जब्त कर ली जाए जमानत की राशि
एडवोकेट सोनी ने बताया कि कोर्ट ने लसुड़िया थाना प्रभारी से भी स्पष्टीकरण मांगा है। कोर्ट ने पूछा कि बार-बार वारंट के बावजूद आरोपी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। अभियोजन ने तर्क दिया कि पटेल के जमानतदार के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि आरोपी को उपस्थित रखने की जिम्मेदारी जमानतदार की भी थी। तर्कों से सहमत होकर कोर्ट ने जमानतदार के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए और उसे नोटिस जारी कर पूछा कि क्यों न जमानत राशि जब्त कर ली जाए।

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!