करंट से मौत के मामले में मिलेगी 4 लाख रूपये सहायता

भोपाल। बिजली कंपनियों की लापरवाही के चलते करंट से मौतों के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच राहत भरी खबर यह है कि आज दिनांक के बाद होने वाली प्रत्येक मौत पर बिजली कंपनी को 4 लाख रूपये जुर्माना चुकाना होगा जो मृत व्यक्ति के परिजनों को सहायता स्वरूप दिया जायेगा। 

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी ने निर्णय लिया है कि विद्युत दुर्घटना के प्रकरणों में मृतक व्यक्ति के आश्रित को 4 लाख की आर्थिक सहायता राशि दी जायेगी। यह सहायता राशि राज्य सरकार के राजस्व पुस्तक परिपत्र के अंतर्गत प्राकृतिक विपत्ति के प्रकरणों में दी जा रही है।

मृत्यु के मामले में दी जाने वाली आर्थिक अनुदान सहायता राशि प्रभावित परिवार को प्राप्त होने वाली बीमा राशि या अन्य किसी अनुदान राशि के अतिरिक्त होगी। कम्पनी ने इस संबंध में मैदानी अधिकारियों को परिपत्र जारी कर दिया है।

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