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इस दौरान सीएम ने एक सिरे से नया फरमान जारी करते हुए सभी वीआईपी गाड़ियों के हूटर बजाने की बजाए गिनी चुनी गाड़ियों में ही हूटर लगाने और बजाने का निर्देश पारित किया. नए नियमों के तहत अब जिन वीआईपी गाड़ियों का हूटर बजेगा उनमें सिर्फ राज्य के गवर्नर और चीफ जस्टिस की गाड़ियां ही शामिल हैं.
अन्य गाड़ियों की बात करें तो सरकार ने नए नियम के तहत एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को हूटर बजाने की आजादी दी गई है. मालूम हो कि इस आदेश के पहले तक सभी वीआईपी गाड़ियों के साथ ही उन गाड़ियों को स्कॉर्ट करने वाली पुलिस की गाड़ियों पर भी हूटर लगे होते थे.
नए आदेश के तहत वीआईपी गाड़ियों के साथ-साथ पुलिस की गाड़ियों से ही भी हूटर की आवाज नहीं सुनाई देगी. बिहार में वीआईपी कल्चर का सिंबल माने जाने वाले हूटर्स की मनाही के बाद अब काफी हद तक इसके दुरूपयोग पर भी रोक लग सकेगा.