ग्वालियर। करीब साढ़े तीन साल पहले अदालत द्वारा जारी किये गये, स्थाई गिरफ्तारी वारंट के चलते कांग्रेस नेत्री रश्मि पवार शर्मा ने कोर्ट में समर्पण कर दिया। न्यायिक मजिस्ट्रेट आसुतोष यादव की कोर्ट में समर्पण करने पर अभिरक्षा में लिया गया। रश्मि के खिलाफ फरारी में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था। जनकगंज थाने में दर्ज प्रकरण में पुलिस पर जलता हुआ पुतला फैंकने का आरोप था। टीआई मनीष राजौरिया ने तत्कालीन गृह राज्य मंत्री नारायण सिंह कुशवाह के घर के बाहर पुतला दहन कर रहे, कांग्रेसियों पर जलता हुआ पुतला उन पर तथा पुलिसकर्मियों पर फैंकने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें आरक्षक इन्दरसिंह को चोट आई थी। कोर्ट ने कांग्रेस नेत्री को 50-50 हजार की दो जमानत पर इस शर्त पर रिहा किया कि वे हर पेशी पर कोर्ट में मौजूद रहेंगी।