नई दिल्ली। घरेलू कालाधन पर लगाम लगाने की पहल के तहत सरकार पैन नंबर के नियम बदलने जा रही है। शीतकालीन सत्र में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में अनुदान की अनुपूरक मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा, 'कालाधन के संबंध में कुछ बातें उठाई गई हैं। हम जल्द ही यह अधिसूचना लाने जा रहे हैं।
जेटली ने 2015-16 के बजट अभिभाषण में एक लाख रुपये से अधिक के खरीद या ब्रिकी पर पैन अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव किया था। इसके बाद सरकार को सांसदों, विधायकों, उद्योगों और अन्य पक्षों से इसके खिलाफ ज्ञापन प्राप्त हुआ था। नये नियम 1 जनवरी 2016 से लागू हो जाएंगे। राजस्व सचिव हसमुख आधिया ने मंगलवार को नये नियम जारी कर दिये।
नये नियम के बाद इन कामों में देना होगा पैन
दो लाख रुपये से अधिक के नकद लेनदेन में
खरीद या ब्रिकी के लिए यह रकम अब दो लाख रुपये होगी
50 हजार रुपये के होटल बिल के नकद भुगतान में
10 लाख रुपये की अचल संपत्ति खरीदने पर भी देना होगा इससे पहले यह सीमा पांच लाख की थी
दो लाख रुपये से अधिक के आभूषण और सोना, चांदी खरीदने पर
गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों में एक लाख रुपये से अधिक का निवेश करने पर
प्रधानमंत्री जनधन योजना बैंक खाता खोलने के अलावा अन्य सभी बैंक खाते खोलने में
इन मामलों में मिलेगी राहत
डाकघर में 50 हजार रुपये से अधिक की जमा पर पैन की अनिवार्यता नहीं होगी
बेसिक लैंडलाइन फोन या सेलफोन कनेक्शन लेने में
प्रधानमंत्री जनधन योजना के खातों में