
कोर्ट ने इसे लेकर पूर्व में भी कलेक्टर नरहरि और तहसीलदार शर्मा को नोटिस जारी किए गए थे लेकिन कोई जवाब न आने पर जमानती वारंट जारी किए गए हैं। याचिकाकर्ता रेखा राजपूत ने जमीन के सीमांकन होने के बाद भी पुनर्सीमांकन कराए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर कोर्ट ने प्रशासन को यथावत स्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे लेकिन अतिक्रमण होने पर याचिकाकर्ता ने अवमानना का मामला लगाया। इस पर कोर्ट ने दोनों अफसरों के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिए।