ग्वालियर। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने अपने उस स्थगन को वापस ले लिया, जिसकी वजह से अशोकनगर के कचनार थाने के अंतर्गत करंट से मृत लोगों के केस में ट्रायल रुकी थी। कोर्ट ने बिजली कंपनी के पांच अधिकारियों की याचिका पर आदेश पारित करते हुए जिला कोर्ट की टायल रोक दी थी। 23 दिसंबर 2008 को कचनार थाने के अंतर्गत एक बस में करंट आ गया, जिसकी वजह से बस में 10 यात्रियों की मौत हो गई थी। मजिस्ट्रियल जांच में बिजली कंपनी के मुकेश चौहान, जेबी सिंह, निवोद श्रीवास्तव, ओमप्रकाश, पूरन सिंह को दोषी ठहराया था और धारा 304 के तहत केस दर्ज किया गया था।