स्वाति गुप्ता/नई दिल्ली। सरकारी अधिकारी अब रिटायरमेंट के एक साल बाद नई नौकरी कर सकेंगे. पहले यह समय सीमा दो साल की थी. कार्मिक मंत्रालय ने हाल ही में नए नियम तैयार किए हैं जिसके बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और अन्य अधिकारियों को किसी निजी कंपनी में काम करने के लिए अपनी रिटायरमेंट के एक साल बाद ही अनुमति लेनी होगी.
साफ-सुथरे रिकॉर्ड जरूरी
हालांकि, सरकारी अधिकारियों को रिटायरमेंट के बाद किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान में नई नौकरी शुरू करने के अपने सेवाकाल के दौरान गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) के साथ लेनदेन में ईमानदारी सहित साफ-सुथरे सेवा रिकॉर्ड के बारे में घोषणा करनी होगी.
दो साल से घटाकर एक साल
इसके अलावा उन्हें यह भी बताना होगा कि उन्हें जो वेतन या लाभ की पेशकश की जा रही है वे उद्योग के लिए तय मानदंडों के अनुकूल हैं. अधिकारियों द्वारा की जा रही मांग की वजह से रिटायरमेंट के बाद उनकी विश्राम की समय सीमा को दो साल से घटाकर एक वर्ष किया गया है.
इस वजह से सरकार ने उठाया ये कदम
यह कदम इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार नियमों के उल्लंघन के लिए हजारों एनजीओ के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. इनमें से कई पर आरोप है कि वे ऐसी गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं जिससे देश की आर्थिक वृद्धि प्रभावित हो रही है.
अधिकारियों को संशोधित आवेदन में घोषणा करनी होगी, जिस संगठन में मैं नौकरी करने जा रहा हूं वह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, घरेलू सौहार्द्र और विदेशी संबंधों के खिलाफ काम करने वाली गतिविधियों में शामिल नहीं हैं.