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प्रमुख सचिव के यहां अभ्यावेदन पेश करें अतिथि शिक्षक

ग्वालियर। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने प्रमुख सचिव को अतिथि शिक्षकों को गुरुजियों की तरह लाभ देने पर निर्णय लेने का आदेश दिया है। इसके लिए अतिथि शिक्षकों को अपना अभ्यावेदन प्रमुख सचिव के यहां पेश करना होगा। इस अभ्यावेदन पर पीएस को तीन माह में अपना फैसला लेना होगा। जितेन्द्र पाठक, राहुल पांडे, विजेन्द्र पाठक, यतेन्द्र पाठक आदि की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया गया है।

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