भोपाल। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रमेश थेटे के खिलाफ लोकायुक्त के एक मामले में राज्य सरकार ने अभियोजन स्वीकृति दे दी है। कैबिनेट के फैसले के बाद शासन ने यह स्वीकृति दी है।
सूत्रों के मुताबिक आईएएस अधिकारी रमेश थेटे के खिलाफ उज्जैन की सीलिंग की जमीन का एक मामला लोकायुक्त पुलिस में दर्ज है। इसमें थेटे के खिलाफ आरोप हैं कि उन्होंने सीलिंग में काफी जमीन में गड़बड़ी की थी जिससे सरकार को करोड़ों रुपए की क्षति हुई। सीलिंग से मुक्त करके थेटे ने सरकारी जमीन को नुकसान पहुंचाया। यह मामला कैबिनेट तक पहुंचा था और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने थेटे के खिलाफ अभियोजन चलाने की अनुमति पर हस्ताक्षर किए हैं।