
स्टेट बार प्रवक्ता व सदस्य राधेलाल गुप्ता ने बताया कि दोनों वकीलों ने रीवा की अदालत में परस्पर मारपीट करके वकालत जैसे नोबल प्रोफेशन की गरिमा का हनन किया। साथ ही न्यायालय के समक्ष अपमानजनक स्थिति निर्मित कर दी। लिहाजा, दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए गए हैं। साथ ही अंतरिम आदेश के जरिए दोनों की सनद निलंबित कर दी गई है। स्टेट बार चेयरमैन गंगा प्रसाद तिवारी व सदस्य आरके सिंह सैनी ने राज्य के वकीलों से अनुशासन बनाए रखने की अपील की है। कदाचरण की शिकायतें सामने आने पर ठोस कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।