अहमदाबाद : केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गुजरात स्थित एक कंपनी के निदेशकों और बैंक ऑफ बड़ौदा के तीन कर्मचारियों के खिलाफ बैंक को कथित तौर पर 374.49 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने के मामले में धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया है।
सुविधाओं का हुआ गलत उपयोग
कंपनी को 374.49 करोड़ रुपये की ‘पैकिंग क्रेडिट’ सुविधा और विदेशी बिल खरीद अथवा डिस्काउंटिंग की सुविधा दी गई थी जिसका कथित तौर पर दुरुपयोग किया गया। सीबीआई ने एक वक्तव्य में कहा है, 'यह पता चला है कि 184 बिलों के एवज में कथित तौर पर कोई निर्यात नहीं किया गया। इसके अलावा कर्ज लेने वालों ने चीन में जिन तीन गोदामों के बारे में जानकारी दी थी कथित रूप से उनमें कोई स्टॉक नहीं पाया गया। बैंक द्वारा जांच कार्य के लिये नियुक्त कानूनी फर्म ने इसकी पुष्टि की गई।'
अहमदाबाद और मुंबई में तलाशी
शुरुआती जांच के आधार पर सीबीआई ने कंपनी के निदेशकों, बैंक अधिकारियों और अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और आधिकारिक शक्तियों के दुरुपयोग का मामला दर्ज किया है। एजेंसी ने कहा है कि मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए अहमदाबाद में दो स्थानों पर और मुंबई में एक स्थान पर तलाशी की जा रही है।