सुधीर ताम्रकार/बालाघाट। कमिश्नर श्री गुलशन बामरा ने सेवानिवृत्त संयुक्त कलेक्टर एवं तत्कालीन अपर कलेक्टर बैहर व्ही.एन.एस. परते के विरूद्ध वृक्षों की अवैध कटाई के मामले में अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की है। कलेक्टर बालाघाट द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन तथा गठित की गई टीम द्वारा पाए गए तथ्यों के आधार पर कमिश्नर ने इस सिलसिले में सचिव कार्मिक, सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र भेजा है।
भेजे गए पत्र में कमिश्नर ने उल्लेख किया है कि श्री परते द्वारा अधिनियम के तहत उन्हें प्रदत्त अधिकारिता के विरूद्ध षडयंत्रपूर्वक एवं व्यक्तिगत ला के लिए सांठ-गांठ पूर्ण कृत्य से एक ओर शासन को करोड़ों रूपए की राजस्व हानि पहुंची है वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक संसाधनों का विनष्टीकरण भी हुआ है। श्री बामरा ने मामले की जांच के लिए गठित टीम के द्वारा दी गई रिपोर्ट और स्वयं उनके द्वारा किए गए निरीक्षण से सामने आए तथ्यों का हवाला देते हुए शासन को अवगत कराया है कि विनिर्दिष्ट जाति के वृक्षों की अवैध कटाई के 46 प्रकरणों में सम्बन्धित अधिनियम का उल्लंघन करते हुए आदेश पारित किए गए तथा शासन को करोड़ों रूपए की राजस्व हानि पहुंचाई गई है।
कमिश्नर ने श्री परते के कृत्य से राजस्व हानि के साथ-साथ जिले में शासन एवं प्रशासन की छवि धूमिल होने के कारण उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही को आवश्यक बताया है। तत्कालीन अपर कलेक्टर श्री परते के सेवानिवृत्त हो जाने के चलते मध्यप्रदेश पेंशन नियम-1976 के नियम-9 के अन्तर्गत प्रकरण अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए शासन को प्रेषित किया गया है।
पुलिस सूत्रों से मिली खबर के अनुसार आदिवासीयों की जमीन में लगे पेडों की कटाई के लिये नियम विरूद्ध अनुमति देने के मामले में फरार एडीएम एससी परस्ते जिन्हें निलम्बित कर दिया गया है तथा सेवानिवृत्त हो चुके तत्कालीन एडीएम पीएनएस परस्ते की गिरफतारी के लिये पुलिस उनकी तलाश कर रही हैै। दोनों ही अधिकारी फरार है।