जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश के जरिए संविदा शाला शिक्षक वर्ग-दो की नियुक्तियों पर रोक लगा दी। इसके साथ ही जिला पंचायत रीवा के सीईओ को नोटिस जारी कर जवाब-तलब कर लिया गया। इसके लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है।
न्यायमूर्ति आलोक आराधे की एकलपीठ में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता गाडरवारा निवासी सुनील कुमार स्थापक व छतरपुर निवासी सांवल सिंह गौर का पक्ष अधिवक्ता मोहनलाल शर्मा ने रखा। उन्होंने दलील दी कि 2008 में याचिकाकर्ताओं ने संविदा शाला शिक्षक वर्ग-दो की परीक्षा दी थी। जिसमें वे सफल रहे। लेकिन उनकी नियुक्ति लंबे समय तक अटकी रही।
आगे चलकर जब दोबारा प्रक्रिया शुरु की गई तो याचिकाकर्ताओं को इंटरव्यू की सूचना का पत्र 15 दिसम्बर को प्राप्त हुआ, जबकि इंटरव्यू 11 दिसम्बर को ही सम्पन्न हो गए। चूंकि विभागीय लापरवाही के कारण याचिकाकर्ता इंटरव्यू से वंचित रह गए, अतः जब तक उनकी शिकायत नहीं निपट जाती, नियुक्तियों पर रोक अपेक्षित है। हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अंतरिम आदेश जारी कर दिया।