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विधायक मुकेश नायक के खिलाफ चुनाव याचिका खारिज

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक मुकेश नायक के खिलाफ चुनाव याचिका निराधार पाते हुए खारिज कर दी। मामला पूर्व मंत्री व भाजपा के पराजित प्रत्याशी बृजेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा विभिन्न आरोपों के जरिए निर्वाचन रद्द किए जाने की मांग से संबंधित था।

न्यायमूर्ति सीवी सिरपुरकर की एकलपीठ में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान मुकेश नायक की ओर से अधिवक्ता अरविंद श्रीवास्तव व दिनेश उपाध्याय ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि पन्ना पवई सीट से मुकेश नायक ने कांग्रेस के प्रत्याशी बतौर नियमानुसार 2013 का विधानसभा चुनाव जीता है। चूंकि भाजपा प्रत्याशी बृजेन्द्र प्रताप सिंह अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सके, अतः निराधार आरोप लगाते हुए चुनाव याचिका दायर कर दी। मतदाताओं को रिश्वत देकर प्रलोभित करने, आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए रैली-आमसभा आदि करने, डमी प्रत्याशी खड़ा करने और प्रतिद्वंदी के खिलाफ अनर्गल प्रचार करके उसका चरित्र-हनन करने जैसे आरोप सिर्फ जुबानी हैं, उनके संबंध में ठोस आधार या सबूत पेश नहीं किए जा सके हैं। लिहाजा, चुनाव याचिका प्रचलनशील न होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है। बहस के दौरान चुनाव याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि नायक ने रेडक्रॉस सोसायटी के चेयरमैन जैसे लाभ के पद पर रहते हुए चुनाव लड़ा था, कम से कम इस आधार पर तो निर्वाचन रद्द होना ही चाहिए। अंततः हाईकोर्ट ने तमाम मांगों को अनुचित पाते हुए चुनाव याचिका खारिज कर दी।

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