लकड़ी तस्करी कांड का ठीकरा अपर कलेक्टर के सिर, सस्पेंड

Bhopal Samachar
सुधीर ताम्रकार/बालाघाट। कमिश्नर श्री गुलशन बामरा ने वृक्षों की अवैध कटाई के मामले में अपर कलेक्टर बैहर जिला बालाघाट एस.सी.परस्ते को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है। यह कार्यवाही कलेक्टर बालाघाट के प्रतिवेदन एवं कमिश्नर द्वारा गठित जांच दल के निरीक्षण के आधार पर की गई है। 

कमिश्नर श्री बामरा ने निलम्बन आदेश में कहा है कि अपर कलेक्टर परस्ते द्वारा अधिनियम के तहत उन्हें प्रदत्त अधिकारिता के विरूद्ध षडयंत्रपूर्वक एवं व्यक्तिगत ला के लिए सांठ-गांठ पूर्ण कृत्य से एक ओर शासन को करोड़ों रूपए की राजस्व हानि पहुंची है वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक संसाधनों का विनष्टीकरण भी हुआ है। कमिश्नर ने माना है कि अपर कलेक्टर परस्ते के कृत्य से नक्सल प्रभावित जिले में शासन और प्रशासन की छवि धूमिल हुई है जिससे जिले के नागरिकों में शासन-प्रशासन के प्रति अविश्वास की भावना भी उत्पन्न हुई है। श्री बामरा ने अपर कलेक्टर परस्ते के इस कृत्य को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम-1965 के नियम-3 के अन्तर्गत घोर कदाचरण का द्योतक करार देते हुए मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम-9 के अन्तर्गत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है। निलम्बन अवधि में उनका मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय छिंदवाड़ा रखा गया है। 

कलेक्टर बालाघाट के प्रतिवेदन के मुताबिक उपरोक्त अपर कलेक्टर एस.सी.परस्ते ने अधिकारिता के बिना तथा सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर अवैध रूप से सम्बन्धित अधिनियम के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट जाति के वृक्षों की कटाई के प्रकरणों में नाम मात्र का अर्थदण्ड आरोपित करते हुए सम्बन्धित व्यक्तियों को लकड़ी वापस करने के आदेश पारित कर शासन को राजस्व हानि पहुंचाई है। इस प्रकार उन्होंने मामले में मध्यप्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम-1999 एवं नियम 2000 तथा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता -1959 की धारा 240, 241 व 253 में विहित प्रावधानों का उल्लंघन किया है। 

कमिश्नर द्वारा गठित दल ने भी अपने निरीक्षण में पाया कि अपर कलेक्टर परस्ते द्वारा बिना सक्षम आदेश के मध्यप्रदेश आदिम जातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम-1999 एवं नियम 2000 के प्रावधानों के अन्तर्गत धारा 9 की कार्यवाही न करते हुए, अधिनियम के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट जाति के 4 हजार 273 वृक्षों के अवैध कटाई के 34 प्रकरणों में अधिनियम के उल्लंघन में आदेश पारित किए गए तथा शासन को संावित रूप से 2416 लाख रूपए की राजस्व हानि पहुंचाई गई है। इस सिलसिले में कमिश्नर श्री गुलशन बामरा ने स्वयं ी क्षेत्र का दौरा कर निरीक्षण किया और तथ्यों की पड़ताल की।  

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