देवास। कोर्ट ने बहू-बेटे को जिंदा जलाने के मामले में आरोपी माता-पिता और बुआ को फांसी की सजा सुनाई है. आरोपियों ने जमीन विवाद के चलते बेटे-बहू की हत्या कर दी थी.
मामला साल 2014 का है. जिले के दत्तोर गांव में पिता रामप्रसाद पाटीदार, मां लक्ष्मीबाई और बुआ द्रोपदीबाई परिवार की जमीन बेचना चाहते थे. लेकिन बेटा महेश पाटीदार (40) और बहू सुमन (35) इसके लिए राजी नहीं थे. इसी बात को लेकर इन लोगों के बीच विवाद चल रहा था. 6 मई 2014 को एक बार फिर पिता-पुत्र में विवाद हुआ तो उसने खूनी रूप ले लिया. रामप्रसाद का साथ देते हुए पत्नी लक्ष्मीबाई और द्रोपदीबाई ने महेश को पीटना शुरू कर दिया. जब बहु सुमन बीच-बचाव के लिए आई तो आरोपियों ने उस पर भी हमला बोल दिया.
बुरी तरह पीटने के बाद आरोपियों ने बेटे-बहू पर केरोसिन डालकर आग लगा दी. दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां महेश को उज्जैन रेफर किया गया वहीं सुमन को इंदौर भेजा गया. दोनों ने ही इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.
पुलिस ने इस मामले में जांच पूरी कर आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में मामला पेश किया. जिस पर सुनवाई करते हुए द्वितीय अपर सत्र न्यायधीस राजेंद्र कुमार वर्मा ने तीनों को इस निर्मम हत्या का दोषी पाते हुए फांसी की सजा सुनाई