इंदौर। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के चुनाव प्रचार की सीडी उपलब्ध नहीं कराने पर राज्य सूचना आयोग ने उप जिला निर्वाचन अधिकारी संतोष टैगोर को नोटिस दिया है। आयोग ने उनसे पूछा है क्यों न उन पर 25 हजार रुपए जुर्माना लगाकर विभागीय जांच के आदेश दिए जाएं। नोटिस का जवाब 18 फरवरी तक देना है।
महू विधानसभा सीट से कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले अंतरसिंह दरबार ने सूचना के अधिकार के तहत 12 दिसंबर 2014 को आवेदन दिया था। इसमें उन्होंने विजयवर्गीय के चुनाव प्रचार के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा बनाई सीडी की मांग की थी। सीडी में विजयवर्गीय द्वारा मोहर्रम के मौके पर मैडल और ट्रॉफी बांटने की रिकार्डिंग थी।
एसडीएम विजयकुमार अग्रवाल ने आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की और जवाब दिया कि सीडी उपलब्ध ही नहीं है। दरबार ने इसकी अपील जिला निर्वाचन अधिकारी से की। अग्रवाल ने जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) के समक्ष जवाब दिया कि सीडी पहले ही उप जिला निर्वाचन अधिकारी संतोष टैगोर को दी जा चुकी है। सूचना के अधिकार के तहत सीडी नहीं मिलने से आहत याचिकाकर्ता ने मामले में राज्य सूचना आयोग के समक्ष अपील की। दरबार ने बताया कि राज्य सूचना आयोग ने प्रकरण में तत्कालीन उप जिला निर्वाचन अधिकारी संतोष टैगोर को कारण बताओ नोटिस जारी किया। इसमें उनसे पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाकर विभागीय जांच के आदेश दिए जाएं।